स्वास्थ्य विभाग की टीम के मेडिकल अधिकारी डाक्टर डीएन चौधरी के नेतृत्व में शाहपुरकंडी कालोनी, जुगियाल व आसपास के क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत 12 दुकानदारों के चालान काटे गए। डाक्टर डीएन चौधरी ने बताया कि सरकार की हिदायत अनुसार कोई भी दुकानदार तंबाकूयुक्त व प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं बेच सकता। तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति चेतावनी बोर्ड लगाने जरूरी है, ताकि ग्राहक को उक्त तंबाकूयुक्त वस्तुओं से होने वाले नुकसान के प्रति जानकारी मिल सके। उन्होने बताया कि तंबाकू से बने हुए पान, गुटके व मसाले स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए, स्वस्थ रहने के लिए ऐसी नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इस अवसर पर दर्शन लाल, पुरषोत्तम कुमार, प्रीतम चंद भी मौजूद थे।