सात दिनों के भीतर यदि शौचालयों का निर्माण न करवाया तो दर्ज होगी एफआइआर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालयों का पूरी तरह से निर्माण न करने वाले लाभपात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात एडीसी (जनरल) सुरेंद्र सिंह ने बुधवार को वाटर सप्लाई व सेनिटेशन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स हाल में मीटिग के दौरान कही। मीटिग में डीडीपीओ परमपाल सिंह, वाटर सप्लाई एवं सेनिटेशन के कार्यकारी अभियंता अनुज शर्मा, मंडल वन के कार्यकारी अभियंता महेश कुमार सहित विभाग के सभी मंडलों के एसडीओ मौजूद थे।

सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच हफ्तों से लगातार साप्ताहिक बैठक कर ग्रामीण एरिया में बनाए जाने वाले शौचालयों का रिव्यू किया जा रहा है। मीटिग के दौरान सरकार की ओर से जिन लाभपात्रियों को शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं उनको जल्द शौचालय बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी शौचालय नहीं बनाए हैं। लाभपात्रियों को विभागीय स्तर पर भी कई बार अवगत करवाया गया, परंतु उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया जिसके बाद उक्त धारकों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह अंतिम बार लाभपात्रियों को मौका देते हैं कि अगर सात दिनों के भीतर अपने शौचालयों का निर्माण पूरा न किया तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी। कई स्थानों से उन्हें शिकायतें मिल रही है कि कई लाभपात्रियों ने जो शौचालय बनाए हैं वह उन्हें स्टोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कर वह सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लाभपात्रियों के खिलाफ भी 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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