जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी कर जिला पठानकोट में गैर-मंजूरशुद्धा अहाते/ढाबों में बैठ कर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने एक और निर्देश द्वारा जिला पठानकोट में आम पब्लिक या सरकारी अदारे की तरफ से सड़कों/गलियों में रेत, बजरी, ईंट या घरेलू मलबा आदि लगाने पर भी पाबंदी लगाई है।
इसके साथ ही उन्होंने जिला पठानकोट ट्रालियों, मोटरसाइकिल, ट्राली या हाथ वाले ठेले पर सरिया लटका कर ले जाने वाले वाहनों पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी है। उन्होंने जिला पठानकोट में स्थित ¨हद-पाक अंतरराष्ट्रीय सरहद से एक किलोमीटर के घेरे में रात 8 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है।
यह निर्देश बीएसएफ, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, होम गार्ड और केंद्रीय आबकारी के कर्मचारियों एवं ड्यूटी पर तैनात अमले पर लागू नहीं होगा। यह निर्देश तुरंत लागू होकर 6 सितम्बर 2017 तक लागू रहेंगे।