जागरण संवाददाता, पठानकोट : सिविल अस्पताल के सामने मुर्गा बेचने की दुकान का लाइसेंस लेकर बकरा बेचने वाले दुकानदार को निगम ने बुधवार को नोटिस जारी किया। लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज विक्रमजीत ¨सह के नेतृत्व में दुकानदार को नोटिस देने गई टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन, बावजूद उसके लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज विक्रमजीत ¨सह ने दुकान के बाहर उसका लाइसेंस रद करने का नोटिस लगा दिया गया।
लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज विक्रमजीत ¨सह ने कहा कि मीट व मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों की और से फैलाई जा रही गंदगी के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान के तहत गंदगी फैलाने वालों के एमसी एक्ट की धारा 343 के तहत चालान काटे जाते हैं। इसी श्रंखला के तहत सिविल अस्पताल के सामने खुली मुर्गा बेचने की दुकान को चैक किया तो देखा कि दुकानदार वहां बकरा बेच रहा था जो नियमों के विपरीत है जिसके तहत उसे नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि उक्त दुकानदार को जारी किया नोटिस माननीय कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा।