जिले में अमन व शांति को बहाल करने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर ने कई अहम फैसले लिए हैं। जारी आदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाने व आतिशबाजी करने पर पाबंदी रहेगी, जबकि सीमा से सटे गांवों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आने व जाने पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह ओलाइव रंग वाली जीपों व मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दी गई है।
मिलिट्री फोर्स तथा बीएसएफ कर्मचारी व अधिकारी को इसमें छूट रहेगी। अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जारी आदेश में ट्रैक्ट्रर-ट्रालियां पर रिफलेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चक्की पुल के 100 मीटर दायरे में माइ¨नग पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा संस्थान के पास 18 साल से कम आयु वाले युवा तथा किसी भी शिक्षणसंस्थान के 100 मीटर दायरे में कोई भी दुकानदार सिगरेट-बीड़ी व तंबाकू का कारोबार नहीं करेगा। अगर कोई दुकानदार अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के समूह होटलों, धर्मशाला व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही जिले में अमन शांति कायम रखने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में रात के वक्त ठीकरी पहरा देने के काम को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। गांव के तंदरुस्त युवाओं को रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात के वक्त पहरा देने के काम को यकीनी बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी शरारती तत्व घटना को अंजाम न दे सके।
इसी तरह, जिले में गुटखा, पान मसाला तथा खाने पीने की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ निकोटिन या नशीले पदार्थो को विभिन्न फ्लेवरों में मिलाकर बेचने व पिलाने पर भी पूर्ण रुप से पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लेगा। उक्त आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।