अब सार्वजनिक स्थानों पर न तो पांच व्यक्ति इकट्ठे होंगे तथा न ही बिना परमिशन के कोई नारे व रोष प्रदर्शन कर सकेगा। इन सब पर अब जिलाधीश नीलिमा द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। डीसी ने ये आदेश जारी किया है।
हालांकि विशेष हालात के दौरान उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित परमिशन के तहत पब्लिक मी¨टग, धार्मिक जलूस इत्यादि निकाले जा सकते है। यह हुक्म सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिस, होम गार्ड, सैनिक, अर्ध सैनिक बलों तथा विवाह शादी तथा शांतीमय ढंग के साथ किये जा रहे जलूस पर लागू नहीं होंगे।
उन्होने यह भी कहा है कि जिला पठानकोट के पेंडू तथा शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं या और कोई संबंधित विभागों से लिखित परमिशन के बिना कच्चे कुंए की खुदाई नहीं करेगा। पठानकोट के भीतर डी-लिस्टेड एरिया में व्यापारिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।
इसके अतिरिक्त सब डिवीजन पठानकोट में एमुनेशन डिपो, आरडीनेंस ट्रांजेट ग्रुप के आस पास 50 मीटर के दायरे में फसलों की र¨हद खूंद को जलाने, पटाके चलाने तथा किसी किस्म की उसारी करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
इसके अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट ने औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, कमशिर्यल क्षेत्र में दिन के समय 65 तथा रात के समय 55, रिहायशी क्षेत्र में दिन के समय 55, रात के समय 45 तथा साइलेंस जोनों में दिन के समय 50 तथा रात के समय 40 डीबीए से अधिक लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर आदि के माध्यम से आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए।
इसके बावजूद यदि कोई अधिक आवाज पैदा करेगा तो उसका सारा सामान जब्त करने के साथ साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।