जिला मेजिस्ट्रेट नीलिमा ने जिला में सुरक्षा व अमन चैन को कायम रखते हुए मंगलवार को तीन नए आदेश जारी किए हैं।
यह तीनों आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए हैं।
जिला मेजिस्ट्रेट की ओर से जारी पहले आदेश के अनुसार जिला में घडूके, ट्रालियां, मोटरसाइकिल, ट्राली या हाथ वाला ठेला आदि पर सरिया आदि लटका कर ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
नियमों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार गलियों व सड़क पर रेता-बजरी, ईटें व घरेलू मलबा रखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर भी लागू होगा। इसी प्रकार जिला मेजिस्ट्रेट ने गैर मंजूरशुदा अहातों व ढाबों में बैठकर शराब पीने व पिलाने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह सभी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं जो 6 जुलाई तक जारी रहेंगे।