कोर्ट की ओर से एक आज व्यक्ति को चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा तथा दो हजार रुपये जुर्माने की किया गया है। कर्म ¨सह निवासी शिमलापुरी, लुधियाना ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जुगियाल में 2 लाख 15 हजार रुपये का ऋण लिया था।
इस ऋण का कर्म ¨सह की ओर से एक तय तिथि पर भुगतान किया जाना था परन्तु बैंक की ओर से उसे बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद भी उसने इस राशि का भुगतान नहीं किया। तिथि 29 जून 2013 को कर्म ¨सह की ओर से इस ऋण के बदले 3 लाख, 35 हजार रुपये का एक चेक दिया गया। बैंक की ओर से जैसे ही ये चेक खाते में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया।
इसके बाद कर्म ¨सह ने बैंक को 50 हजार रुपये देकर राजीनामा करने का प्रयास भी किया। परन्तु बैंक की वास्तविक राशि का भुगतान न किए जाने पर बैंक प्रबन्धन की ओर से इसे माननीय कोर्ट में केस लगा दिया गया। इसी पर आज फैसला सुनाते हुए ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुरजीत कौर ढिल्लों की ओर से आरोपी कर्म ¨सह को 1 साल की सजा तथा 2 हजार रुपये जुर्माना किया गया।