पासपोर्ट बनवाना हुआ और आसान

पासपोर्ट बनवाना हुआ और आसान, ये हैं नए नियम
नई दिल्ली। सरकार ने पासपोर्ट के लिए नए नियमों को जारी किया है। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने इन नए नियमों की घोषणा की। सरकार ने आवेदन करने वालों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। पासपोर्ट के लिए अनुलग्नकों (Annexures) की संख्या भी 15 से घटा कर 9 कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या हैं पासपोर्ट के नए नियम…
पासपोर्ट नियम-1980 के मौजूदा विधायी प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी, 1989 को या फिर इसके बाद पैदा हुए आवेदनकर्ताओं को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र सौंपना अनिवार्य होता था। अब जन्मतिथि के लिए स्कूल की टीसी, पैन कार्ड पर लिखित जन्मतिथि, आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, बीमा पॉलिसी भी मान्य होंगे।
अब पासपोर्ट के आवेदन में माता-पिता में से किसी भी एक का नाम या कानूनी अभिभावक का नाम देना ही अनिवार्य होगा। इससे अब सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट का आवेदन आसानी से कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सदस्यों वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अकेली मां के मामले में पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाए और गोद लिए बच्चे को भी स्वीकार्यता दी जाए।
शादीशुदा लोगों को अब शादी प्रमाण पत्र या Annexure ‘K’ देने की जरूरत नहीं है।
अनाथ बच्चे जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र या जन्मतिथि वाली मार्कशीट नहीं है वो अपने अनाथालय या संस्थान के लैटर पैड पर संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर के साथ जन्मतिथि दे सकते हैं।
सरकार ने साधुओं-सन्यासियों की उस मांग को भी स्वीकार कर लिया है कि उनको माता-पिता की बजाय अपने गुरुओं के नाम लिखने का अनुमति प्रदान की जाएगा। साधु-सन्यासियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है, लेकिन उन्हें कम से कम एक सरकारी कागजात सौंपना होगा।
विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चों के पासपोर्ट के लिए अब आवेदन के साथ सिर्फ़ Annexure G लगाना होगा।
जन्म एवं मृत्यु पंजीयक या नगर निगम अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 के तहत अधिकार प्राप्त एजेंसी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र भी जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के तौर पर दिया जा सकता है।
अपने संबंधित विभाग से पहचान पत्र-अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पा रहे सरकारी कर्मचारी अब इस हलफनामे के जरिए पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने अपने नियोक्ता या विभाग को पहले से सूचित कर दिया है कि वह पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है।

SOURCE: goo.gl/6QZD4K


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